सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा बैन ,इन वस्तुओं पर लगी पाबंदी,पकड़े जाने पर जुर्माना

सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा बैन ,इन वस्तुओं
पर लगी पाबंदी,पकड़े जाने पर जुर्माना।

सिंगल यूज प्‍लास्टिक या SUP) की चिह्नित वस्तुओं पर शुक्रवार से प्रतिबंध लागू हो जाने के साथ ही राज्य सरकारें एक अभियान शुरू कर इस तरह की वस्तुओं के निर्माण, वितरण, भंडारण और बिक्री से जुड़ी इकाइयों को बंद कराने की पहल कर रही हैं.

देशभर में आज से सिंगल-यूज प्लास्टिक पर बैन लग रहा है. इसके तहत प्लास्टिक से बनी कई चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी. इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें भी शामिल हैं, जो अब नहीं दिखेंगी.

सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें, जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है.

प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलीथीन (75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले) प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक प्लास्टिक के झंडे कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन) प्लास्टिक की प्लेट,प्लास्टिक,के,कप,प्लास्टिक,के,गिलास,कांटे,चम्मच,चाकू,स्ट्रॉ,ट्रे,मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म
इन्विटेशन कार्ड सिगरेट के पैकेट आदि।

आदेश के अनुसार, सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और इसके उपयोग पर रोक रहेगी. इसके उल्लंघन पर जुर्माना, जेल या दोनों हो सकता है.

नियम के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पर दुकानदारों के लिए सख्त नियम तो है ही वहीं आम लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर वे इसका इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं. पकड़े जाने पर 500 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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