ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर दिल्ली पुलिस ने जोड़ी तीन और नई धाराएं

ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर पर
दिल्ली पुलिस ने जोड़ी तीन और नई धाराएं।

ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर की चार दिनों की न्यायिक हिरासत शनिवार को ख़त्म हो गई.

उसके बाद, उन्हें फिर से पटियाला हाउस कोर्ट में चीफ़ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया की अदालत में पेश किया गया है.

वहीं बताया जा रहा कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में तीन और धाराएं जोड़ दी गई हैं। मोहम्मद जुबैर के मामले में अतुल श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है।

दिल्ली पुलिस की ओर से वरिष्ठ सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने मोहम्मद ज़ुबैर से पूछताछ करने के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी है.

श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि इस मामले में कई नए तथ्य सामने आए हैं. उसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद ज़ुबैर पर कई नए आरोप लगाए हैं.

दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की दो धाराएं 120-B (आपराधिक साज़िश रचने) और 201 (सुबूत मिटाने) के साथ फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट की धारा 35 भी लगाई है.

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