तेजस्वी यादव को मिली राहत, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

लालू यादव के बेटे और RJD नेता तेजस्वी यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान को लेकर दायर मानहानि की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

अप्रैल 2023 में ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंटिव काउंसिल के उपाध्यक्ष हरेश मेहता ने अहमदाबाद में तेजस्वी यादव की ‘सिर्फ़ गुजराती ही ठग हो सकते हैं’ वाली टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी.

तेजस्वी यादव ने इस केस को गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

लेकिन शीर्ष न्यायालय ने ये मामला इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगते हुए इस बयान को वापस ले लिया था।

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