Ranchi: अंजुमन इस्लामिया राँची के पूर्व कमिटी को ब्लैक लिस्ट करने की मांग अल अंसार मोमिन पंचायत के अध्यक्ष ने की।

राँची: अल अंसार मोमिन पंचायत के अध्यक्ष मो० जावेद अखतर ने पत्र के माध्यम से हफिजुल हसन साहब, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, सांस्कृतिक एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है कि अंजुमन इस्लामिया राँची वक्फ संख्या 1701 पर विधिसम्मत कारवाई के लिए मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के द्वारा प्रेषित पत्र संख्या- ग०स०पे0सं0-2063 दिनांक 12.03.2021 जिसके आलोक में झारखण्ड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा अंजुमन इस्लामिया रॉची वक्फ संख्या 1701 को प्रेषित पत्र संख्या – W.B.05/2009-10 208 दिनांक 31.03.2021 को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण माँगा गया था कि क्यूँ नहीं अंजुमन इस्लामिया राँची वक्फ संख्या 1701 की कमिटि को वक्फ एक्ट की धारा 67 के अन्तर्गत काली सूची में डाला जाए।

मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार के पत्र के आलोक में झारखण्ड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा अंजुमन इस्लामिया राँची वक्फ संख्या 1701 को पत्र प्रेषित किए जाने के बाद भी अंजुमन इस्लामिया राँची वक्फ संख्या 1701 के द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में कोई जवाब नहीं देना अनियमित्ता को दर्शाता है साथ ही साथ सरकारी आदेश की अवहेलना है और अंजुमन इस्लामिया राँची वक्फ संख्या 1701 कारवाई करने का ठोस आधार बनता है।

अंजुमन इस्लामिया रांची वक्फ संख्या 1701 की कमिटि (जो झारखण्ड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड से अनुमोदित नहीं थी) का कार्यकाल 2204.2021 को खत्म हो गया है और अंजुमन इस्लामिया राँची वक्फ संख्या 1701 की पूर्व कमिटि बगैर चुनावी प्रक्रिया किए गैर संवैधानिक तरिके से कब्जा जमाए है।

अंजुमन इस्लामिया राँची वक्फ संख्या 1701 की सम्पत्ति का वर्ष 2013 में सरकारी मुल्य 1 अरब 30 करोड निर्धारित किया गया जिसमें कॉलेज, अस्पताल, स्कुल, मदरसा, मार्केटिंग काम्पलेक्स, मुसाफिर खाना, रिहायशी मकान, मैरेज हॉल, कब्रिस्तान, इदगाह, दो मस्जिद साथ ही शहर के विभिन्न मुख्य स्थलों पर लगभग 75 दुकानें है जिससे सालाना करोड़ों की आय होती है जिसका 7% अंशदान के रूप में झारखण्ड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी जमा करना पड़ता है दुर्भाग्यवश बोर्ड को अंशदान नहीं मिलने से सरकारी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ वक्फ सम्पत्ति का विकास भी बाधित है।

चुँकी अंजुमन इस्लामिया रॉची वक्फ संख्या 1701 की कमिटि (जो झारखण्ड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड से अनुमोदित नहीं थी) का कार्यकाल 22.04.2021 को खत्म हो गया है। ऐसी स्थिती में अंजुमन इस्लामिया रॉची वक्फ संख्या 1701 की पूर्व की कमिटि के द्वारा चुनाव संयोजक का चुनाव कर चुनाव की प्रक्रिया करना गैर संवैधानिक है।

इस पूरे मामले की गम्भीरता को देखते हुए अल अंसार मोमिन पंचायत ने अविलम्ब सामाजिक हित में कारवाई करने का आग्रह किया है

1. अंजुमन इस्लामिया रांची वक्फ संख्या 1701 की पूर्व की कमिटि पर वक्फ एक्ट की धारा-67 के तहत काली सुची (Black List) में डाला जाए।

2. पूर्व की भाँती झारखण्ड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा वर्तमान में भी चुनाव संयोजक का मनोनयन कर बोर्ड की देख रेख में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जाए।

3. अवर सचिव, झारखण्ड सरकार के द्वारा अंजुमन इस्लामिया राँची वक्फ संख्या 1701 पर जाँच करने का निर्देश दिया गया है चुँकी पूर्व कमिटि ने 2013 से आय-व्यय का ब्यौरा नहीं दिया है इसलिए झारखण्ड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा आडिटर नियुक्त कर आडिट कर जल्द से जल्द ऑडिट कराया जाए।

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