IRCTC घोटाले में बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव की जमानत कोर्ट ने बरकरार रखी है। कोर्ट ने कहा कि बेल कैंसिल नहीं कर रहे हैं। इसका कोई आधार नहीं है। साथ ही तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा कि आप आगे से ऐसा कोई बयान नहीं देंगे।
बता दें कि CBI ने धमकी देने के मामले को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत रद्द करने की अर्जी लगाई थी। तेजस्वी ने कोर्ट में अपना जवाब पेश किया था। CBI के वकील ने इस जवाब का विरोध किया। इसके बाद CBI ने कोर्ट में तेजस्वी का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला बयान पढ़कर सुनाया।
वहीं दोनों पक्ष की पूरी दलील सुनने के बाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव को चेतावनी दी है. तेजस्वी यादव से जज ने पूछा कि क्या डिप्टी सीएम रहते हुए ऐसे बयान देने चाहिए? कोर्ट ने कहा कि हम बेल कैंसल नहीं कर रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है. जज ने आगाह किया कि आप आगे से ऐसा कोई बयान नहीं देंगे. आगे जनता के बीच बोलें तो शब्दों का सही चयन करें.
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इसके पहले तेजस्वी के वकील ने कहा कि अगर CBI को लगता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसरों को धमकी दी है, तो वो FIR दर्ज क्यों नहीं करते। वकील ने ये भी पूछा कि आप हमें बताइए हमने जमानत की किस शर्त का उल्लंघन किया है। ये तेजस्वी यादव की छवि खराब करने की कोशिश है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें हुई उसका केस से कोई लेना-देना नहीं है।
Delhi Court asks Tejashwi Yadav to be responsible & choose words appropriately while speaking in public; reserves order & says a detailed order will be passed.Court finds no specific ground for cancelling the bail but warms Tejashwi to be more careful and choose appropriate words
— ANI (@ANI) October 18, 2022
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा, तेजस्वी द्वारा यह कहने की कोशिश की गई कि सीबीआई किसी के निर्देश पर काम कर रही है. तेजस्वी ने एजेंसी की इमेज खराब करने की कोशिश की. सीबीआई ने कहा इस केस से जुड़े जांच अधिकारी पर हमला हुआ, एक बार नहीं दो बार, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है।
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