राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका ! इस मामले में रांची में चलेगा केस

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 2018 में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया. अब इस मामले में राहुल के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा.बता दें कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

राहुल गांधी ने 2018 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उस समय भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. बाद में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था.

वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े इस मामले में राहुल गांधी की ओर से यह बयान दिया गया था कि कोई हत्यारा कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता. यह सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है. इसी बयान को लेकर रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी. दूसरा और तीसरा मामला राहुल गांधी के इसी बयान से था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में यह बयान दिया था कि “कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, बीजेपी में ही कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है ”राहुल गांधी के इस बयान को लेकर देशभर में कई जगहों पर मामले दर्ज हुए थे. झारखंड में भी चाईबासा और रांची में शिकायत को लेकर दो मामले दर्ज किए गए थे.

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