झारखंड हाइकोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया को दिया चुनाव
कराने का आदेश.
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में अंजुमन इस्लामिया के चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए झारखंड सरकार पर दस हजार का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी बनाकर आज से ही मतदाताओं की स्क्रूटनी की जाए और चुनाव की घोषणा की जाए। उल्लेखनीय है कि अंजुमन के चुनाव से पूर्व मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत लेकर अकीरुल रहमान और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
अदालत में वक्फ बोर्ड के सीईओ की देखरेख में चुनाव कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि आज ही एक कमेटी बनाकर मतदाता सूची की स्क्रूटनी की जाए और नए तरीके से चुनाव की घोषणा हो।
कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के मौजूद सीईओ को अंजुमन इस्लामिया का चुनाव कराने का निर्देश दिया।
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