मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम 31 जनवरी बुधवार को पूछताछ करने वाली है. इसको लेकर जिला प्रशासन ने रांची में धारा-144 लागू किया गया है. मुख्यमंत्री आवास, ईडी ऑफिस और राजभवन के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू किया गया है. इसको लेकर सदर एसडीओ में निर्देश जारी किया है. इस दौरान किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन पर रोक लगी है।
इन इलाकों में धारा 144 लागू-
मुख्यमंत्री आवास के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में.
राजभवन के चाहरदीवारी से ।100 मीटर की परिधि में.
प्रवर्तन निदेशालय, डोरण्डा, राँची के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में.
बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना.
किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना.
किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना.
बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना.
यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा.