Ranchi: धुर्वा इलाके के बालालौंग में जलशयों के आसपास अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को रोकने की मांग को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसपे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रार्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने विजय कुमार और अन्य के मामले में नगड़ी सीओ के आदेश को किया निरस्त कर दिया है।
दो अगस्त को इस मामले में सुनवाई कर उचित निर्णय लेने का हाई कोर्ट ने नगड़ी के अंचलाधिकारी को आदेश दिया है, इसकी जानकारी प्रार्थियों के अधिवक्ता समावेश भंजदेव ने दी है, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद लोगो को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें सीओ के द्वारा नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था।