New Delhi: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए जवाब में कहा है कि हर कोरोना मृतक के परिवारों को 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। राज्य अपने आपदा राहत कोष से पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे की यह राशि देगा। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीआरएफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कोरोना से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि और प्रक्रिया की जानकारी दी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि कोरोना से मरने वालों के परिवारों को चार लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। नियम के मुताबिक प्राकृतिक आपदा में मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या के बाद केंद्र सरकार ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया था।
केंद्र ने कहा था कि इतना मुआवजा देने से सरकार को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद एनडीआरएफ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 50 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।