झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोरेन के खिलाफ लोकपाल में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। सोरेन से जुड़े आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आज लोकपाल में सुनवाई होनी थी। सुनवाई से पहले दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उसपर रोक लगाए जाने को सोरेन के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट में शिबू सोरेन का पक्ष रखा. दिल्ली हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस यशवंत वर्मा की अदालत में अब इस केस की सुनवाई 12 दिसंबर को होगी.
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झामुमो सुप्रीमो ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल की ओर से शुरू की गयी कार्यवाही को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
शिबू सोरेन की चुनौती याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 14 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। सोरेने ने याचिका में दावा किया है कि उनके खिलाफ की गई कार्यवाही कानून की दृष्टि से अधिकार क्षेत्र के बगैर की गई है।
अगस्त 2020 को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर भारत के लोकपाल ने सोरेन के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी।इसके बाद सीबीआइ को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम-2013 की धारा 20(1)(ए) के तहत शिकायत की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया गया था।
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