झारखंड हाईकोर्ट ने रांची शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत आदेश पारित किया गया है। इसका अर्थ यह निकला कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे आदि पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो लाउडस्पीकर जब्त करने के साथ संबंधित लोगों पर केस दर्ज होगा। नियम तोड़ने वालों की सूचना नजदीकी थानेदार को दें । सूचना मिलते ही थानेदार मामले की जांच कर त्वरित कार्रवाई करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने जिले के सभी थानेदारों का संपर्क नंबर जारी कर लोगों से सूचना देने की अपील की है।
हाईकोर्ट, सिविल कोर्ट – सभी अस्पताल, -कॉलेज स्कूल- के 100 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। वहीं शहर में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 डेसिबल और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 40 डेसिबल से अधिक शोर नहीं होना चाहिए। अशोक नगर, मेकॉन व एचईसी कॉलोनी, कांके रोड क्षेत्र में रात में 40 डेसिबल से अधिक शोर होने पर कार्रवाई होगी।
कुछ ही समय बाद शादियों का सीजन भी शुरू जाएगा, ऐसे में लोग देर रात तक डीजे, लाउडस्पीकर आदी बजाते हैं। उन हालातों में सभी बैंक्वेट हॉल और धर्मशाला आदी को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।