झारखंड में पटाखे फोड़ने पर नियम इतने बजे तक ही फोड़ सकते है पटाखे,उल्लंघन करने पर होगी करवाई

झारखंड में पटाखा फोड़ने को लेकर क्या नियम हैं ? आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है,
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार हिन्दू समुदाय के दीपावली और सिख समुदाय के गुरुपर्व के दिन मात्र दो घंटे तक ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं। यानी यदि आप पटाखे फोड़ना चाहते हैं तो त्योहार के दिन रात आठ बजे से रात दस बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं। इस तय सीमा के बाद पटाखा फोड़ना गैर कानूनी होगा। पकड़े जाने पर कार्रवाई हो सकती है। बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि तय सीमा के दौरान ही पटाखे फोड़े जाएं। इससे नियमों की अनदेखी नहीं होगी।

पटाखे फोड़ने की अवधि के साथ- साथ 125 डेसिबल तक की ध्वनि के पटाखे फोड़ने की इजाजत है। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष सभी जिलों के शहरी इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर पिछले साल की तुलना में बहुत बेहतर है।

अगर कोई इस आदेश का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी है।
रांची में चार स्थानों पर दिवाली की रात छह बजे से 12 बजे के बीच ध्वनि प्रदूषण को मापने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत दीपावली के दिन हाईकोर्ट, डोरंडा, अशोक नगर, अल्बर्ट एक्का और कचहरी चौक में ध्वनि प्रदूषण के स्तर को मापा जाएगा।

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