रांची हिंसा मामले में हाइकोर्ट ने पूछा क्यों हटाया गया SSP और थानेदार को ?

रांची हिंसा मामले में हाइकोर्ट ने पूछा क्यों हटाया गया
SSP और थानेदार को ?

10 जून को रांची में हुए हिंसा मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन एवं न्यायाधीश एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने कड़ी टिप्पणी की. अदालत ने सरकार से पूछा कि रांची एसएसपी और डेली मार्केट थानेदार को क्यों हटाया गया है.

वहीं मौके वारदात पर मौजूद लोगों को सीसीटीवी फुटेज पर क्यों नहीं दिखाया। मामले में अदालत ने गृह सचिव राजीव अरुण एक्का एवं डीजीपी नीरज सिन्हा को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह फिर होगी.

मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन एवं एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए गृह सचिव एवं डीजीपी से पूछा कि हिंसा के दौरान की सीसीटीवी फुटेज संबंधित या मौके वारदात पर मौजूद लोगों को दिखाकर पहचान क्यों नहीं हुई।

मामले की जांच एसआईटी कर रही थी जिसे छिनकर सीआईडी को दे दिया है। इस कमेटी के अध्यक्ष एक डीएसपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। इस पर भी अदालत ने जवाब मांगा है कि आखिर मामले में की गई अध्यक्षता कौन कर रहा है।

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे। वह अब तक हुई प्रक्रिया पर स्पष्ट जवाब नहीं दे सके, जिस पर अदालत ने टिप्पणी भी की और कहा कि एसएसपी को बदलने के अलावा आपने अब तक कुछ नहीं किया है।

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