परिवार के साथ समय बिताने के लिए कर दिए ट्रेन में बम होने के झूठे Tweet ।
उज्जैन की ट्रेनों में बम की अफवाह फैलाने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस की जांच में पता चला है कि रेलवे के सफाई कर्मचारी ही बम की झूठी सूचना देते थे. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जीआरपी को सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि गोरखपुर बांद्रा ट्रेन में बम है. ट्रेन में बम तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने दो संदिग्ध आरोपियों को पकड़ लिया जानकारी है कि आरोपी ट्रेन लेट कराने के लिए ऐसा करते थे. दोनों रेलवे के ही कर्मचारी निकले.
अफवाह फैलाकर आरोपी गोरखपुर-बांद्रा ट्रेन को लेट कर देते थे और इसके दो घंटे बाद वाली पश्चिम एक्सप्रेस में उन्हें ड्यूटी से राहत मिल जाती थी। अगले दिन शाम को सात बजे उनकी ड्यूटी लगती। इस तरह दिन के समय वे परिवार के साथ में रहते थे। प्रमोद शिवाजी नगर मुंबई और मिलन रजक सुभाष नगर सांताक्रूज ईस्ट मुंबई में रहता है।
अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त गुजारने के लिए वो ट्विटर के माध्यम से ट्रेन में बम होने की सूचना देते थे.लेकिन जब संबंधित ट्रेनों की जांच लोकल पुलिस और रेलवे पुलिस करती थी तो नतीजा सिफर निकलता था. याने ट्रेन में बम होने की अफवाह फैलाकर दोनों कर्मचारी पूरे रेलवे और यात्रियों सबको धोखा दे रहे थे. इधर, 3 राज्यों की पुलिस इस मामले को गम्भीरता से जांच कर रही थी।
एक व्यक्ति ने 11 और 18 मई को ट्वीट कर ट्रेन में बम रखे होने की सूचना दी। हमने दोनों बार जांच की लेकिन बम नहीं मिला। हमने साइबर सेल की मदद से 2 लोगों को उज्जैन से गिरफ़्तार किया। इनकी उम्र 25 और 44 वर्ष है। यह दोनों रेलवे में सफाई कर्मचारी हैं: निवेदिता गुप्ता,SP,GRP, इंदौर(20.05) pic.twitter.com/jDgV9XS9OB
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 21, 2022
जिसके बाद न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया निवेदिता गुप्ता,SP,GRP, इंदौर एक व्यक्ति ने 11 और 18 मई को ट्वीट कर ट्रेन में बम रखे होने की सूचना दी। हमने दोनों बार जांच की लेकिन बम नहीं मिला। हमने साइबर सेल की मदद से 2 लोगों को उज्जैन से गिरफ़्तार किया। इनकी उम्र 25 और 44 वर्ष है। यह दोनों रेलवे में सफाई कर्मचारी हैं।
लगातार ट्रेन में रहने के कारण यह लोग अपने घर वालों के साथ समय नहीं बिता पाते थे। ट्रेन को देर हो और यह लोग अपने परिवार के साथ समय बिता सकें इसलिए यह लोग ऐसा करते थे। हमने IPC की धारा 177, IT एक्ट 66(F) और रेलवे एक्ट 150(A) में मामला दर्ज़ किया है।
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