Ranchi : नौकरी का झांसा दे रांची की युवती से गैंगरेप के दोषी परितोष पांडे को 3 वर्ष 3 माह बाद कोर्ट ने 90 तिथियों में सुनवाई के बाद 15 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं हत्या के प्रयास का दोषी मान 10 साल जेल व 10 हजार रु. का जुर्माना भी लगाया। दोनों सजाएं साथ चलेंगी। फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुजीत सिंह ने सुनाया।
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तीन आरोपी प्रकाश हाजरा, कुंदन हाजरा व गुड्डू कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि परितोष का कृत्य माफी योग्य नहीं। पीड़िता ने अभियुक्त की पहचान की है। बता दें कि 24 सितंबर 2018 की रात चार युवकों ने गैंगरेप के बाद पीड़िता को मारने की नीयत से बुरी तरह पीटा और मरा समझकर झाड़ी में फेंक दिया था। अगले दिन पीड़िता को धनबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की आईसीयू में भर्ती कराया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉ ने उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया था।
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