Simdega: दुष्कर्म की घटना अप्रैल 2019 में सिमडेगा जिले के पकारटांड थाना क्षेत्र की है, जिसमे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुरेश कुमार वर्मा की अदालत ने विगत मंगलवार को दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 साल जेल की सजा के अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि दोषी जुर्माना जमा करने में विफल रहता है, तो उसे दो साल अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।
आपको बता दे के आरोपी हैवान बच्ची के पिता का चचेरा भाई है, दुष्कर्म की घटना को उसने तब अंजाम जब बच्ची अपने दादा के साथ घर पर थी। पुलिस ने कहा कि उसके माता-पिता बाहर गए और मौका पाकर वह लड़की को पास के जंगल में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।
उन्होंने बताया के बच्ची जंगल मे बेहोशी के हालात में पड़ी हुई थी तब कुछ ग्रामीणों की नज़र बच्ची पर पड़ी, जिसके बाद लड़की ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में पूरी जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।