सेक्स वर्कर भी पेशा सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा पुलिस इन्हें परेशान न करें..।
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे. इससे सेक्स वर्कर्स के जीवन और सम्मान पर प्रभाव पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को दिए गए आदेश में पुलिस को निर्देश दिया कि उसे सहमति से यौन संबंध बनाने वाली सेक्स वर्कर्स के ख़िलाफ़ न तो हस्तक्षेप करना चाहिए और ना ही आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए. सेक्स वर्कर्स के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव न करके उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सेक्स वर्कर्स कम्युनिटी के बीच एक बहुत अच्छा संदेश भेजा है. अब सेक्स वर्कर्स के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए ना कि अपराधियों या गैर नागरिकों की तरह. उन्हें राशन कार्ड, पहचान पत्र और आधार कार्ड दिए जाने के अधिकार दिए गए हैं.”
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कोर्ट ने कहा, “सेक्स वर्कर्स कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। जब यह स्पष्ट हो जाए कि सेक्स वर्कर एडल्ट है और सहमति से वेश्यावृत्ति में है, तो पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करने या उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। ”
वहीं कोर्ट ने आगे कहा कि वेश्यालयों पर छापे के दौरान सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट, परेशान नहीं करना चाहिए और जुर्माना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्वैच्छिक रूप से सेक्स वर्क अवैध नहीं है, केवल वेश्यालय चलाना गैरकानूनी है।
सेर्क्स वर्कर्स को सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए अरेस्ट, दंडित, परेशान या छापेमारी के जरिए पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए।
जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना की तीन जजों की बेंच ने कहा, “वेश्यावृत्ति एक पेशा है और सेक्स वर्कर्स कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं। ”
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