झारखंड सरकार ने प्रदेश में गुटखा और पान मसाले की बिक्री, भंडारण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने फैसला लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वस्थ झारखंड के सपने को साकार करने के लिए यह कठोर कदम उठाया गया है. यह प्रतिबंध केवल एक नियम नहीं, बल्कि झारखंड के युवाओं को नशे की जकड़ से बचाने की क्रांतिकारी पहल है.
इस आदेश के बाद एक साल के लिए झारखंड के बाजारों में उपलब्ध किसी भी नाम से तंबाकू या निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण गतिविधियों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है. अपर मुख्य सचिव सह राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
अपर मुख्य सचिव सह राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि यह निर्णय जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। झारखंड सरकार का उद्देश्य प्रदेश में तंबाकू जनित रोगों को कम करना और नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
सरकार के नये आदेश के तहत झारखंड में अब गुटखा बेचना और उसका सेवन दोनों अपराध माने जाएंगे। प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।