राहुल गांधी को मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने हाजिर होने के आदेश पर लगाई रोक

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी से जुड़े केस में झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई के लिए आगामी 16 अगस्त की तारीख तय की है. रांची की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस केस में संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया था.

राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। निचली अदालत के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट ने पलट दिया है। अब राहुल गांधी को सशरीर कोर्ट में हाजिरी नहीं होना होगा।

दरअसल राहुल गांधी ने ‘मोदी नाम वाले सभी चोर होते हैं’ ऐसा टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोरहाबादी में आयोजित चुनावी सभा में किया था एमपी एमएलए की विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत में 16 जून को सुनवाई हुई थी । तब राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा था। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए चार जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी।

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