बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है. पटियाला हाउस कोर्ट ने दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है. हालांकि बिना कोर्ट की इजाजत के जैकलीन देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकती हैं. इससे पहले कोर्ट ने 10 नवंबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस आरोपी हैं।
पहले एक्ट्रेस की बेल पर 11 नवंबर को फैसला होना था. मगर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. एक्ट्रेस की अंतरिम बेल 10 नवंबर को ही खत्म हो गई थी. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जैकलीन को दो लाख के निजी मुचलके यानी श्योरिटी बॉन्ड पर बरी कर दिया है.
सुकेश चंद्रशेखर के साथ ठगी केस में लिप्त जैकलीन ने जमानत मिल गई है. एक्ट्रेस पहले अंतरिम जमानत पर थीं. इसके बाद उन्होंने रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगाई थी. 11 नवंबर को हुई सुनवाई में ईडी ने जैकलीन की जमानत का विरोध किया था. ईडी का कहना था जैकलीन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं. विदेश भी भाग सकती हैं. वहीं जैकलीन के वकील ने जांच में पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया था. जैकलीन ने ईडी पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था. कोर्ट ने फैसले में जैकलीन को विदेश जाने के लिए भी छूट दी है. कोर्ट ने कहा कि जैकलीन कोर्ट की इजाजत से कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जा सकती हैं।