शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी हुईं रिहा, साढ़े छह साल बाद जेल से आईं बाहर

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शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी हुईं रिहा, साढ़े छह साल बाद जेल से आईं बाहर.

शीना बोरा हत्‍याकांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद, आज जमानत पर रिहा कर दिया गया. इंद्राणी को कागजी कार्यवाही समय पर पूरी नहीं होने के कारण गुरुवार को रिहा नहीं किया जा सका था.

शीना बोरा हत्याकांड में पिछले साढ़े छह सालों से जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी शुक्रवार को ज़मानत पर रिहा हो गईं. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि बाहर आकर वो बहुत ख़ुश हैं.

भायखला जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने एएनआई को बताया, “मैं अभी घर जा रही हूँ. मैंने उन सबको माफ़ कर दिया है, जिन्होंने मुझे कभी दुखी किया. जेल में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है.”

इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को ज़मानत दे दी थी. हालांकि इस मुक़दमे पर अपनी कोई राय देने से अदालत ने मना कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने कहा था कि चूंकि इस मामले का ट्रायल लंबे समय तक चलने वाला है, इसलिए उन्हें ज़मानत मिलनी चाहिए.

उसके बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 2 लाख रुपए के मुचलके पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया.

मालूम हो कि इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य अभियुक्त हैं. कभी एक मीडिया संस्थान चलाने वाली मुखर्जी को 2015 में अपनी ही बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में मुंबई पुलिस ने गिरफ़्तार किया था. उनके साथ ही उनके पति और मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी को भी गिरफ़्तार किया गया था.

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