विधायक सरयू राय के खिलाफ कई धाराओं में डोरंडा थाने में FIR दर्ज.
निर्दलीय विधायक सरयू रॉय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कोरोना फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा था कि बन्ना गुप्ता ने कोरोना फंड में से अवैध रूप से करोड़ों रुपये निकाले हैं जिसकी जांच होनी जरूरी है। राज्य के स्वास्थ्य अवर सचिव की शिकायत पर डोरंडा थाने में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम,409/379/411/120बी और 420 आईपीसी के तहत निर्दलीय विधायक सरयू रॉय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
इससे पहले मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मामले पर सरयू राय को नोटिस भेज माफी मांगने को कहा था, ऐसा नहीं करने पर लीगल एक्शन की चेतावनी दी गयी थी लेकिन सरयू राय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था.
मामले में अनियमितता का खुलासा करने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के आधिकारिक स्रोत को लेकर विधायक को चुनौती दी गई है। इससे पहले मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मामले पर सरयू राय को नोटिस भेज माफी मांगने को कहा था। ऐसा नहीं करने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी लेकिन सरयू राय ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया।
नोटिस की मियाद खत्म होते ही मंत्री ने जमशेदपुर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया लेकिन कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सुझाव दिया कि यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर किया जाए। इसके बाद इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है।
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