दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां आज कोर्ट ने उन्हें जमानत मिल गयी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट ने कहा इशरत जमानत की हकदार है।वहीं बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के मामले में इशरत जहां पर आरोप था कि उसने साजिश रचने के साथ दंगे भड़काने के लिए वित्त पोषण किया।
जिसके बाद उसके अधिवक्ता ने कोर्ट में पुलिस पर आरोप लगाया था कि राजनीतिक जुड़ाव के चलते इशरत के खिलाफ झूठी कहानी बुनी।