बॉलीवुड ऐक्टर अमिताभ बच्चन की आवाज और चेहरा इस्तेमाल करने पर कोर्ट ने लगाई रोक

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में या‍च‍िका दायर की है कि कई कंपनियां उनकी इजाजत के बिना उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल कर रही हैं. और यह वाकया काफी समय से हो रहा है. वह अपने हक में पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते हैं. मशहूर पब्ल‍िक फिगर होने के नाते अमिताभ बच्चन नहीं चाहते कि बिना उनकी परमिशन के कोई भी उनकी आयडेंटिटी का इस्तेमाल करे.

कोर्ट ने शुक्रवार को दिए अपने एक आदेश में अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज़ और तस्वीरों के अनाधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है..

कोर्ट के इस अंतरिम आदेश में ये भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति ऐसी किसी अन्य विशेषता का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता जो अमिताभ से ख़ासतौर से मिलती- जुलती हो.

अमिताभ बच्चन ने व्यक्तित्व अधिकार की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था.

उनका आरोप है कि “केबीसी लॉटरी” में शामिल लोगों सहित कई अन्य लोग “एक सेलिब्रिटी के रूप में उनके प्रचार अधिकारों का शोषण कर रहे हैं.

न्यायाधीश नवीन चावला ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अमिताभ बच्चन एक जाना माना नाम हैं. अगर उन्हें इस स्तर पर राहत नहीं दी गई तो ये अपूरणीय क्षति और अपमान होगा.

न्यायाधीश ने कहा, “मेरा मानना है कि वादी के मामले से प्रथम दृष्टया लगता है कि उन्हें एकतरफ़ा अंतरिम राहत दी जाए.”

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