इंदौर के एक उपभोक्ता आयोग ने कथित रूप से ‘‘छल-कपट भरे व्यवहार’’ और ‘‘अनुचित व्यापार प्रथा’’ को लेकर बायजूस के एक स्थानीय प्रबंधक और इस शिक्षा प्रौद्योगिकी कम्पनी का विज्ञापन करने वाले अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ आदेश जारी किया है. आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अफसर बनने की तैयारी को लेकर बायजूस के कोचिंग में जॉइन करने वाली महिला की शिकायत पर यह आदेश जारी किया है.
आयोग ने आदेश में कहा है कि इस महिला द्वारा पाठ्यक्रम में दाखिले के वक्त वर्ष 2021 में जमा कराई 1.08 लाख रुपये की फीस 12 प्रतिशत के सालाना ब्याज समेत लौटाई जाए, मुकदमा लड़ने के खर्च के रूप में उसे 5,000 रुपये अदा किए जाएं और आर्थिक तथा मानसिक नुकसान के एवज में उसे 50,000 रुपये का मुआवजा भी दिया जाए.
बुधवार को उपभोक्ता अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया… इसमें महिला की ओर से जमा कराई गई 1.08 लाख रुपए की फीस 12 फ़ीसदी के सालाना ब्याज की दर से वापस करने का आदेश दिया गया है..
उपभोक्ता फोरम ने ये भी कहा है कि ये रकम बायजू के लोकल मैनेजर और बॉलीवुड एक्टर शाहरुख़ ख़ान को ‘संयुक्त रूप से या अलग-अलग’ चुकानी है.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इसका क़ानूनी रूप से ये मतलब है कि दोनों ही पक्ष इस देनदारी के लिए बराबर-बराबर के ज़िम्मेदार होंगे.
आयोग ने अपने आदेश में कहा, “प्रतिवादी (बायजू के मैनेजर और एक्टर शाहरुख़ ख़ान दोनों ही) कई नोटिस के बाद भी पेश नहीं हुए और न ही उनकी तरफ़ से कोई जवाब आया तो उनके ख़िलाफ़ एकतरफा कार्रवाई की जाती है.”