भारत सरकार ने देश की ध्वज संहिता में बदलाव किया है। इसके तहत अब तिरंगा दिन और रात, दोनों समय फहराये जाने की अनुमति रहेगी।साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है।इससे पहले, तिरंगे को केवल सूर्योदय सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। साथ ही मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी।सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है, जब वह आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान शुरू करने जा रही है। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और उपयोग भारतीय ध्वज संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत आता है। पत्र के अनुसार , भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में 20 जुलाई, 2022 के एक आदेश के जरिये संशोधन किया गया है. अब भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के भाग-दो के पैरा 2.2 के खंड ( 11 ) को अब इस तरह पढ़ा जायेगा।