Ranchi: राँची नगर निगम ने आम नोटिस जारी करते हुए कहा है कि अगर आप अपनी घर को रेंट पर दे रखे है, और नगर निगम को डॉमेस्टिक होल्डिंग टैक्स दे रहे है तो हो जाये सतर्क। दरअसल ऐसे रेंट पर देने वाले मकान मालिकों से नगर निगम ज्यादा टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है।
नगर निगम में कहा है कि जो भी अपने रेसीडेंशियल एरिया का कॉमर्शियल यूज कर रहे है, वह 15 दिनों के अंदर रिएसेसमेंट करते हुए टैक्स जमा कराये, ऐसा नही करने पर नगर निगम उनसे सख्ती के साथ निपटेगी और झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दे की राँची नगर निगम के 53 वार्ड में 2 लाख 10 हजार हाउस होल्डर रजिस्टर्ड है, जिन्हें हर साल होल्डिंग टैक्स जमा करना है। ऐसे में लोग अपने रेसीडेंशियल एरिया का होल्डिंग टैक्स जमा कर भवन का कॉमर्शियल यूज करते है, जिससे नगर निगम को काफी नुकसान हो रहा है।
आपको बता दे की नगर निगम रेसीडेंशियल एरिया के लिए अलग और कॉमर्शियल एरिया का अलग टैक्स निर्धारित है।
जिसे नगर निगम अब वसूलने की तैयारी में है।