बड़ी खबर: चिरुडीह गोलीकांड मामले में योगेंद्र साव और उनकी पत्नी को रांची कोर्ट ने सुनाई सजा

राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है. वही बता दें कि चिरूडीह गोलीकांड में दोषियों को आज रांची कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के जानकारी अनुसार, रांची कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उनकी पत्नी निर्मला देवी को साल 2015 में हजारीबाग के बड़कागांव में पुलिस फायरिंग मामले में 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 22 मार्च को उनके (पूर्व मंत्री साओ के) बेटे को बरी कर दिया था

इस मामले में पहले ही अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था, जबकि इनके पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने पिछले दिनों बरी कर दिया था. ये मामला कांड संख्या 228/16 से जुड़ा है. आपको बता दें कि बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता हैं योगेंद्र साव, जबकि निर्मला देवी उनकी मां हैं.

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