बड़ी खबर: कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए याचिका को किया खारिज

कर्नाटक में उडुपी के एक कॉलेज में हिजाब पहनने से रोके जाने पर छह छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है. लिहाज़ा उन्हें इससे रोका नहीं जा सकता.

जिसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के जानकारी के अनुसार हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। मेरी सभी से अपील है कि राज्य और देश को आगे बढ़ना है, सभी को HC के आदेश को मानकर शांति बनाए रखनी है. छात्रों का मूल कार्य अध्ययन करना है। इसलिए इन सब को छोड़कर उन्हें पढ़ना चाहिए और एक होना चाहिए।

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