बिग न्यूज: झारखंड के CM हेमंत सोरेन की शेल कंपनी और अवैध खनन लीज की PIL पर होगी सुनवाई..

झारखंड के CM हेमंत सोरेन की शेल कंपनी और अवैध खनन लीज की PIL पर होगी सुनवाई..

रांची: झारखंड के CM हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने CM के करीबियों के शेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट पर दायर जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है।

वही कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य माना है। मेंटेनबिलिटी के बिंदु पर सरकार की ओर से दी गई दलिलों को खारिज कर दिया है।

इसके बाद राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने आदेश की कॉपी आने तक समय की मांग की है। जवाब में याचिककर्ता के वकील ने सुनवाई शीघ्र शुरू करने की मांग की।

याचिकाकर्ता का कहना है कि इसमें देर हुई तो साक्ष्य में छेड़छाड़ संभव है। मामले पर अगली सुनवाई 10 जून को होगी।

मामले में सरकार व CM हेमंत सोरेन की ओर से याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए खारिज करने का आग्रह किया गया था। सरकार ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने पहचान छिपाई है। हाईकोर्ट रूल के तहत याचिका दायर नहीं की गई है। 2013 में इसी तरह की एक याचिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है।

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