राजद सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत.
राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है डोरंडा कोषागार मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव हाइकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में अभियुक्त लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। उन्हें 68 दिन बाद डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत मिल गई है।
इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी है। कोर्ट को दलील दी गई कि लालू प्रसाद यादव ने लगभग 40 महीने जेल में गुजार चुके हैं जो आधी सजा 30 महीने से भी ज्यादा है।
सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में पांच साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया है। इस आदेश के खिलाफ लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाई कोर्ट ( में अपील दाखिल की है। साथ ही अदालत से जमानत की गुहार लगाई थी।