ऑल्ट न्यूज संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को कोर्ट ने दी जमानत,कर सकते है ट्वीट
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को बुधवार की शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है.
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर को यूपी में दर्ज़ छह मामलों में अंतरिम ज़मानत देने के साथ ही उनके ट्वीट करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
🔴 #BREAKING | Fact-Checker Mohammed Zubair Leaves Jail As Court Ends "Vicious Cycle" https://t.co/UfbTg9E5hc pic.twitter.com/t2GVgNyqKH
— NDTV (@ndtv) July 20, 2022
ऑल्ट न्यूज ‘के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है।
साथ ही यह भी कहा कि उन पर दर्ज सभी FIR मर्ज करके उनकी एक साथ जांच की जाए। सभी FIR दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर की जाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जुबैर को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।