देश में आए दिन लड़कियों के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म आदि के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे ही एक यौन उत्पीड़न के मामले में मुंबई डिंडोशी सत्र अदालत ने आरोपी शख्स को सजा सुनाई है। मोहम्मद अबरार खान पर आरोप है कि वह एक नाबालिग को ‘आइटम’ कहकर संबोधित करता था। सात साल पुराने इस मामले में अदालत ने आरोपी को डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने कहा ‘किसी भी तरह से संबंधित नहीं होने और किसी भी तरह के रिश्ते में नहीं होने के बावजूद शख्स ने जिस तरह का काम किया, वह पूरी तरह से अनुचित था. आमतौर पर लड़के ‘आइटम’ शब्द का इस्तेमाल लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करते हैं.
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कोर्ट ने मामले में शख्स को कम सजा सुनाने के अनुरोध से इनकार करते हुए कहा कि शख्स द्वारा की गई हड़कत किसी भी तरह से मान्य नहीं है. इस मामले में इससे पहले बोरीवली की कोर्ट ने सात साल पुराने मामले में 20 अक्टूबर को अपने फैसले में कहा था कि किसी भी लड़की को संबोधित करने के लिए ‘आइटम’ शब्द का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से अपमानजनक है.
बताया जा रहा कि यह घटना 14 जुलाई 2015 की घटना के बाद लड़की और उसके माता-पिता पुलिस के पास गए. इस दिन दोपहर लगभग 1.30 बजे उनकी बेटी किसी काम से स्कूल गई थी, जब वह 2.10 बजे लौट रही थी तो अबरार उसके पीछे आया, उसके बाल खींचे और कहा ‘क्या आइटम किधर जा रही हो’.
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