रांची एयरपोर्ट में स्पेशल चाइल्ड को विमान में न चढ़ने देने का था मामला, इंडिगो पर 5 लाख का जुर्माना..
दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में नहीं बैठाने के मामले में DGCA ने इंडिगो पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही इंडिगो एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। 8 मई को इंडिगो ने रांची से हैदराबाद जा रही फ्लाइट से एक दिव्यांग बच्चे को उतार दिया था।
इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बाद में एयरलाइंस ने बताया कि बच्चा फ्लाइट में चढ़ने से डर रहा था, उसकी स्थिति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस ने यह फैसला लिया था।
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डीजीसीए का मानना है कि इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ ने 7 मई को इस घटना से जिस तरह से निपटना चाहा, उसमें खामियां थीं.
डीजीसीए ने कहा है, “स्पेशल चाइल्ड के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, उससे स्थिति और खराब हो गई. अगर बच्चे के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाता तो वह इतना अशांत नहीं होता.”
DGCA fines IndiGo Rs 5 lakh for denying boarding to child with special needs
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— ANI Digital (@ani_digital) May 28, 2022
डीजीसीए ने कहा है वह इस तरह के यात्रियों के स्वास्थ्य के मामले में एयरपोर्ट के डॉक्टर की लिखित सलाह और विमान के कमांडर की राय को ज़रूरी बनाएगा।
इंडिगो एयरलाइंस ने 7 मई को बैंकर निर्मल कुमार के डिफरेंटली एबल्ड बच्चे को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विमान से सवार होने से रोक दिया था.
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