ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से जवाब मांगा, 26 मई को होगी अगली सुनवाई.
ज्ञानवापी मस्जिद पर बनारस की ज़िला अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख़ 26 मई रखी है.
अदालत ने दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट पर अपनी लिखित आपत्ति फाइल करने की अनुमति दे दी है.
26 मई को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी.
मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया समिति का कहना है कि मस्जिद में सर्वे कराना 1991 के उस क़ानून का उल्लंघन है, जिसके तहत देश के किसी भी पूजा स्थल में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है.
इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ़्ते शुक्रवार को कहा था कि बनारस की ज़िला अदालत इस बात पर फ़ैसला करे कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराना क़ानून सम्मत है या नहीं.
कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। वादी पक्ष के वकील ने कहा जो हमारी मांग थी, वो पूरी हो गई। दोनों पक्षों को वीडियोग्राफी की कॉपी दी जाएगी।
मुस्लिम पक्ष ने कहा-मामले को खारिज किया जाए
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर मामले को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से जिला जज के कोर्ट में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले की संवेदनशीलता और जटिलता को देखते हुए यह बेहतर है कि कोई अनुभवी न्यायिक अधिकारी इस मामले की सुनवाई करे।
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