माइनिंग लीज लेने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ECI को भेजा जवाब..

माइनिंग लीज लेने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ECI को भेजा जवाब..

झारखंड के राज्यपाल रमेश बैंस के आग्रह पर निर्वाचन आयोग ने पहली मई को नोटिस जारी कर हेमंत को जवाब देने के लिए 10 दिनों का समय दिया था. हेमंत सोरेन ने अपनी मां की खराब सेहत का हवाला देते हुए दस दिनों की मोहलत मांगी थी. आयोग ने अतिरिक्त दस दिनों की मोहलत देकर उन्हें 20 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा था. हेमंत के जवाब पर आयोग ने उनको 31 मई को सुनवाई के लिए तलब किया है।

वहीं हेमंत सोरेन के जवाब के मुताबिक रांची के अनगड़ा प्रखंड में 88 डेसमिल पत्थर खदान खनन की लीज 14 साल पहले 17 मई 2008 को दस साल के लिए दी गई थी. 2018 में इसके नवीकरण के अनुरोध को नामंजूर कर दिया गया था. फिर 2021 में उनकी लीज रिन्यू कर दी गई थी. लेकिन प्रशासन ने कई नीतिगत कारणों से जब इस साल चार फरवरी तक खनन करने की अनुमति (सीओटी) नहीं मिली तो उन्होंने बगैर खनन किए लीज सरेंडर कर दी. अब फिलहाल उनके पास कोई माइनिंग की जमीन लीज पर नहीं है.

समाचर एजेंसी एएनआई के अनुसार,झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आज लाभ के कार्यालय मामले पर ECI को अपना जवाब दाखिल किया। मामला रांची के अंगारा प्रखंड में सीएम के पक्ष में पत्थर खदान का पट्टा आवंटन से संबंधित है.

2 मई को चुनाव आयोग ने सीएम को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा कि उनकी सदस्यता क्यों न रद्द की जाए। बाद में सीएम ने जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा. इस पर चुनाव आयोग ने इसके लिए 10 दिन का समय दिया था। जवाब देने की कल आखिरी तारीख थी.

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