ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को किया ट्रांसफर: कहा- शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा के साथ नमाज भी रहेगी जारी..
ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले की सुनवाई अब सिविल कोर्ट के बजाय ज़िला अदालत करेगी. साथ ही अदालत ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अनुभवी और वरिष्ठ जज को करना चाहिए.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने 51 मिनट चली सुनवाई में साफ शब्दों में कहा कि मामला हमारे पास जरूर है लेकिन पहले इसे वाराणसी जिला कोर्ट में सुना जाए। कोर्ट ने कहा कि जिला जज 8 हफ्ते में अपनी सुनवाई पूरी करेंगे। तब तक 17 मई की सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश जारी रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में दख़ल देने से मना करते हुए यह भी कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दाख़िल मामला सुनवाई के लायक है या नहीं, इसका फ़ैसला ज़िला अदालत ही करेगी.
Supreme Court orders transfer of Gyanvapi mosque case to District Judge, Varanasi. Supreme Court orders that senior and experienced judicial officer of UP Judicial services will hear the case. pic.twitter.com/cE7KefXQYt
— ANI (@ANI) May 20, 2022
फ़ैसले के बाद समाचार एजेंसी एएनआई ने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन से बातचीत की. एडवोकेट जैन ने बताया है कि परिसर में पाए गए शिवलिंग की सुरक्षा के लिए 17 मई यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को दिया गया अंतरिम फ़ैसला आगे भी बना रहेगा. उन्होंने कहा, ‘वज़ू का इंतज़ाम किया जाएगा. हम इस फ़ैसले से बहुत ख़ुश हैं.’
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सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ़्ते में करेगी. अदालत ने कहा कि अंतरिम आदेश अगले 8 हफ़्तों तक प्रभावी रहेगा.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. खंडपीठ के बाक़ी दो जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस हरसिम्हा हैं.
Gyanvapi mosque case | SC says the trial of the matter will be done by district judge Varanasi. SC says its interim order of May 17 for protection of Shivling area will continue. Arrangement of Wuzu will be done. We're very happy with order: Adv Vishnu Jain, Hindu side's lawyer pic.twitter.com/4kGditCILC
— ANI (@ANI) May 20, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ज़िलाधिकारी को निर्देश देते हैं कि वो नमाज़ अता करने वालों के वज़ू करने के लिए परिसर में पर्याप्त सुविधाओं का इंतज़ाम करें.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी की ट्रायल कोर्ट के सुनवाई करने पर शुक्रवार तक के लिए रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वाराणसी की अदालत अभी इस मामले पर कोई आदेश न दे.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर मंगलवार यानी 17 मई को सुनवाई शुरू की थी. यह सुनवाई ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के ख़िलाफ़ मस्जिद प्रबंधन की ओर से दाख़िल याचिका पर हो रही है.
मंगलवार को कोर्ट ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज़ अता करने और नमाज़ियों की संख्या पर कोई रोक नहीं होगी. साथ ही उस जगह को वाराणसी प्रशासन सुरक्षित रखे, जहाँ शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है.