असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट के आदेश पर कहा, यह अधिनियम 1991 का उल्लंघन..
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आए ज़िला अदालत के फ़ैसले को पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का उल्लंघन बताया है.
ओवैसी ने कहा, ”कोर्ट का आदेश पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का खुला उल्लंघन है. ये बाबरी मस्जिद विवाद में आए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का उल्लंघन है.”
”योगी सरकार को तुरंत इन लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर करनी चाहिए क्योंकि 1991 का क़ानून साफ़तौर पर कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो 15 अगस्त 1947 से मौजूद धर्मस्थलों की प्रकृति को बदलने की कोशिश करता है, अगर कोर्ट उसे दोषी पाता है तो उसे तीन साल तक की सजा हो सकती है.”
”मुझे उम्मीद है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमिटी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. मैंने एक बाबरी मस्जिद खो दी है और मैं एक और मस्जिद नहीं खोना चाहता.”
Telangana | The order of the court is a blatant violation of the Places of Worship Act 1991. It is a violation of Supreme Court judgment given in the Babri Masjid title dispute: AIMIM chief Asaduddin Owaisi on Gyanvapi survey case verdict, in Hyderabad pic.twitter.com/FnT6EBEuGn
— ANI (@ANI) May 12, 2022