जेपीएससी की सातवीं मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित

JR DESK:-जेपीएससी के सातवीं मुख्य परीक्षा में रोक लगाने के लिये दायर याचिका में आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस दौरान फैसला सुरक्षित रखा। इस मामले में प्रार्थी शेखर सुमन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें गलत मॉडल उत्तर होने का हवाला भी दिया गया। इस मामले में अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने दलील पेश किया। आप को मालूम हो कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तारीख घोशित है। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जेपीएससी की सातवीं मुख्य परीक्षा में रोक लगाने की मांग की गयी है। इसके पहले पिछले सप्ताह मामले में सुनवाई हुई थी।जहां चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा था कि मामला एकलपीठ पर चल रहा है। ऐसे में खंडपीठ मामले में सुनवाई नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच ने मुख्य परीक्षा की तारीख अठाईस जनवरी से पहले मामले में सुनवाई पूरी करने की आदेश जारी करने का निर्देश दिया। दायर याचिका में बताया गया है कि जेपीएससी ने गलत मॉडल आंसर के आधार पर पीटी परीक्षा का परिणाम घोशित किया गया था। ऐस में दावा है कि गलत मॉडल के आधार पर आयोग ने परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। प्रार्थी पक्ष से अधिवक्ता राजेश कुमार ने दलील पेश किया है।

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