नालंदा: एफआईआर के अनुसार लोको पायलट की नौकरी कर रहे रवीन्द्र कुमार की शादी 22 अप्रैल 2016 को हुई थी। शादी के दो माह बाद 5 जुलाई 2016 को आरोपी अपनी पत्नी व उसकी छोटी बहन को यह कहकर दिल्ली ले गया था कि लाल किला, कुतुबमीनार तथा ताजमहल बहुत खूबसूरत है, चलो वहां घूमा देंगे। तीनों एकसाथ छह जुलाई की शाम सात बजे दिल्ली पहुंचे। इसके बाद बड़ी बहन जब फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई, इसी दौरान मौका देखकर आरोपी आराम कर रही पीड़िता के पास पहुंचा और उससे प्रेम का इजहार कर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिया और इस शर्मनाक हरकत का वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वीडियो दिखाकर वायरल कर देने की धमकी देने लगा। दिल्ली रहने के दौरान आरोपी ने कई बार नाबलिग साली का शारीरिक शोषण किया। बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। अपने साथ हुए शर्मनाक हरकत के बाद निराश होकर पीड़िता ने जहर खा लिया। उपचार के बाद ठीक हुई तो सारी बातें अपने परिजनों को बता दिया। 10 अप्रैल 2018 को लगभग दो साल बाद महिला थाना में पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
जिसके बाद जिला न्यायालय के षष्टम एडीजे सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने नाबालिग साली से यौन शोषण करने वाले रवीन्द्र कुमार को दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला 17 सितंबर को होगी। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जज ने न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।