रांची डोरंडा कोषागार मामले का आया फैसला,52 आरोपियों को 3 साल की सजा

चारा घोटाले के कांड संख्या (आरसी 48ए/96) डोरंडा कोषागार मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने सजा सुनाया है। इस मामले में 124 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिनका फैसला आज सुनाया गया।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में 35 आरोपियों को बरी कर दिया गया. वहीं, 52 दोषियों को 3 साल की सजा सुनाई गई. जबकि, बाकी बचे आरोपियों के 3 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है. 29 साल पुराना यह मामला 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है. झारखंड सीबीआई का यह अंतिम मामला है, जिसमें सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक रवि शंकर ने पैरवी की.

अवैध निकासी मामले में कुल 124 आरोपियों में से 52 को तीन साल तक की सजा हुई है। 37 अन्य को तीन साल से अधिक की सजा सुनाई गई। वहीं 35 लोगों को रिहा कर दिया गया। तीन साल से अधिक सजा पाने वाले सभी 37 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब इनकी सजा पर एक सितंबर को सुनवाई होगी।

संयुक्त बिहार के दौरान बहुचर्चित चारा घोटाला हुआ था। तब संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। इस दौरान डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध तरीके से निकासी हुई थी । यह निकासी वर्ष 1990 से 1995 के दौरान हुआ था। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत न्यायधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में बहस पूरी हो चुकी है।

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