झारखंड में जमीन घोटाले के आरोपों में घिरे रांची के पूर्व डीसी आईएएस अधिकारी छवि रंजन को निलंबित कर दिया गया है.वही बता दी बीते 4 मई को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था. इसके बाद शनिवार को कोर्ट ने उन्हें 6 दिनों की ED हिरासत में भेज दिया था. इस बीच उन्हें अब एक और बड़ा झटका लगा है. झारखंड कैडर के 2011 बैच के आईएएस को पीएमएलए अधिनियम की धारा -19 के तहत गिरफ्तारी के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निलंबन अवधि (हिरासत से मुक्ति होने के बाद) छवि रंजन का मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग निर्धारित किया जाता है। छवि रंजन को अखिल भारतीय सेवाएं अनुशासन नियमावली 1969 के नियम 4(1) के तहत निलंबित अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। बता दें कि छवि रंजन वर्तमान में समाज कल्याण विभाग निदेशक के पद पर कार्यरत थे। उन्हें सामाजिक सुरक्षा के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।