आईएएस पूजा सिंघल को मिली बेल, इन शर्तों के साथ मिली जमानत

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में जेल में बंद झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज यानि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले पूजा सिंघल को 1 माह की अंतरिम जमानत मिली थी। 1 माह की जमानत अवधि खत्म कर हाल ही में पूजा सिंघल को जेल भेजा गया था.

इसको लेकर पूजा सिंघल के वकील ने उनकी बेटी के खराब स्वास्थ का हवाला देते हुए कोर्ट से यह आग्रह किया कि उन्हें बेल दी जाये। जिसके बाद उनके डिफेंड में ईडी टीम की वकील ने भी अपनी बात रखी।

गौरतलब है कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। मनी लाउंड्रिंग केस में जेल में बंद पूजा सिंघल ने नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 6 फरवरी को भी मामले की सुनवाई हुई थी तब ईडी ने कुछ बिंदुओं पर जवाब देने के लिए समय HTC थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 10 फरवरी निर्धारित की थी।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजय मिश्रा की बेंच में हुई. अंतरिम जमानत मिलने से पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है. बता दें कि इससे पहले पिछले माह भी सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेटी की बीमारी के आधार पर जमानत दी थी. खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था.

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