झारखंड विधानसभा ने सोमवार को कांग्रेस की रामगढ़ विधायक ममता देवी को आधिकारिक रूप से अयोग्य घोषित कर दिया। यह उन्हें एक आपराधिक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लिया गया। हजारीबाग जिले की एक विशेष अदालत ने इस महीने की शुरुआत में विधायक ममता देवी और 12 अन्य को पांच साल कारावास की सजा सुनाई थी।
विधायक ममता देवी की भी विधानसभा की सदस्यता चली गयी है. झारखंड विधानसभा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. विधानसभा सचिवालय की ओर से 23 दिसंबर 2022 को ही अधिसूचना जारी कर दी.
झारखंड विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया
है कि हजारीबाग जिला जज (IV) की ओर से एसटी केस
संख्या 347/2021 में पारित आदेश में झारखंड विधानसभा की सदस्य ममता देवी को दोषी पाया. इसकी वजह से जनप्रतिनिधित्व नियम 1951 की धारा 8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ङ) के प्रावधानों के तहत ममता देवी दोषसिद्धि की तारीख यानी 13 दिसंबर 2022 के प्रभाव से झारखंड विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य हैं.