मोरबी ब्रिज हादसे का मामला पहुंचा कोर्ट,जनहित याचिका पर होगी सुनवाई

विपक्षी दलों की ओर से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की जा रही थी.

सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता विशाल तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए रजामंदी दे दी है.

तिवारी ने अपनी याचिका में इस दर्दनाक हादसे की अदालत की निगरानी में न्यायिक जाँच कराने की मांग की है.

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में 14 नवंबर को सुनवाई की जाएगी.

बता दें कि गुजरात के मोरबी की मच्छु नदी पर बना केबल ब्रिज रविवार शाम को टूट गया था, जिसमें अब तक 143 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. गुजरात सरकार ने मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की बात कही है. इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की.

इस मामले में ब्रिज का रखरखाव करने वाली कंपनी ओरेवा से जुड़े नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही मामले में संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. इस हादसे को लेकर गुजरात में दो नवंबर को राज्यव्यापी शोक मनाया जाएगा।

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