बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव पर आंशिक रोक लगाई है. इसके तहत अब कुछ सीटों पर चुनाव नहीं होगा.
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। हाईकोर्ट ने कल मंगलवार को अपने फैसले में कहा था कि जिन निकायों को OBC के लिए आरक्षित किया गया है, उन्हें सामान्य श्रेणी में बदलकर फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाए।
कोर्ट के मुताबिक, बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है. हाईकोर्ट ने सबसे ज्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जताई है.
वहीं आपको बता दे कि 10 और 20 अक्टूबर को होने वाला नगर निकाय चुनाव तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है.
इसके लिए दूसरी तारीख बाद में जारी की जाएगी लेकिन इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है. बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले सी डब्ल्यू जे सी संख्या 12514/ 2022 के पारित आदेश के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करेगी.