मांडर विधयाक बंधु तिर्की की विधायकी खत्म,जारी हुई अधिसूचना.
रांची के मांडर विधानसभा सीट से विधायक बंधु तिर्की की विधायकी खत्म हो गयी है. इस संबंध में झारखंड विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है. श्री तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट ने गत 28 मार्च, 2022 को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को झारखंड विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया।
Jharkhand | Congress MLA Bandhu Tirkey was declared disqualified from the membership of the Jharkhand Legislative Assembly after his conviction in a disproportionate assets case.
— ANI (@ANI) April 8, 2022
शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि CBI की स्पेशल कोर्ट ने बंधु तिर्की को दोषसिद्ध करार देने पर जन प्रतिनिधित्व नियम 1951 की धारा-8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(e) के प्रावधान के तहत 28 मार्च, 2022 के प्रभाव से झारखंड विधानसभा की सदस्यता खत्म की जाती है.
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