पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में,सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाने का दिया निर्देश

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि डीजीपी चंडीगढ़, एनआईए आईजी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट प्रस्तावित कमिटी में हो सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व जज की अध्यक्षता में बनने वाली कमिटी में चंडीगढ़ के पुलिस चीफ, एनआईए के आईजी, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी सदस्य के तौर पर शामिल हो सकते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले अदालत ने पंजाब और केंद्र सरकार की ओर से गठित जांच समितियों पर रोक का फैसला लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा, “हां उल्लंघन हुआ है और पंजाब सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है. सवाल यह है कि जांच होनी है तो उसका दायरा क्या होगा. अगर आप अफ़सरों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहते हैं तोफिर इस कोर्ट को क्या मामला देखना है?”

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