राज्य में कोरोना के पाबन्दियों को लेकर सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए, बैठक में ये निर्णय लिए –
1. राँची , पूर्वी सिंहभूम, चतरा, देवघर, सराइकेला , सिमडेगा, बोकारो में विद्यालय में कक्षा 9 एवं इससे ऊपर की कक्षा के संचालन की अनुमति दी गयी।उक्त जिलों में कक्षा 9 एवं इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी।
2. शेष ज़िलों में विद्यालय में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर कि कक्षा के संचालन की अनुमति दी गयी।उक्त जिलों में कक्षा 1एवं इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी।
3. उच्च शिक्षा के संस्थान जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आई टी आई के खोलने की अनुमति दी गयी।
4. सभी जिम, खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी गयी।
5. बिना दर्शक के खेलकूद आयोजित करने की अनुमति दी गयी।
6. खुले में 200 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।
7. बंद जगह में 200 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 % क्षमता ,जो कम हो,का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।
8. भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य के द्वारा आयोजित ऑफ़्लाइन परीक्षा की अनुमति दी ग़यी। विद्यालय मे अनु मान्य कक्षा में तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आई टी आई में ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति दी गयी।
9. सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी।
10. सभी पार्क और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे।
11. रेस्ट्रॉं, बार, सिनेमा हाल, दुकान एवं शॉपिंग माल में एक समय में क्षमता का 50% से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे।
12. सभी दुकान ( रेस्तराँ, बार, दवा की दुकान, पेट्रोल पम्प को छोड़कर) अधिकतम 8 बजे अपराहन तक ही खुलेंगे।
13. मेले, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे।
14. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है।
15. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर दो गज की दूरी ( सामाजिक दूरी) का अनुपालन किया जाए।